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    पेंशन

    उ: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सातवें सीपीसी के अनुसार पेंशन के संशोधन के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट को दिनांक 09.08.2018 के पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग दिनांक 06.07.2017 के अनुपालन में पेंशन में संशोधन के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ZIET को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

    उ: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस कार्यालय पत्र दिनांक 06.12.2018 के माध्यम से सातवें सीपीसी के अनुसार पेंशन में संशोधन के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ziet को निर्देश जारी किए हैं। पेंशन पुनरीक्षण के उक्त प्रकरणों को 01 मार्च 2019 से पूर्व पूर्ण किया जाना है।

    उ: पेंशनभोगी 01.01.2007 से 31.08.2008 तक प्रति माह 100.00 रुपये और 01.09.2008 से 18.11.2014 तक प्रति माह 300.00 रुपये और और 19.11.2014 से 30.06.2017 तक रु. 500.00 प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ते का हकदार है और उसके बाद 01.07.2017 से रु. 1000.00, बशर्ते कि वह पेंशन के प्रारंभिक आहरण के समय आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि वह किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त/प्राप्त नहीं कर रहे है। 01.07.2017 से 31.07.2018 तक एफएमए के बकाया का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

    उ: भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 28.01.2013, 30.07.2015 के अनुसार 01.01.2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन में संशोधन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 06.04.2016 को किया जा चुका था। हालाँकि, यदि उपरोक्त ओएम के अनुसार पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है, तो पेंशनभोगी से अनुरोध है कि वह संबंधित पेंशन मंजूरी प्राधिकारी (संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय) से संपर्क करें।