केन्द्रीय विद्यालय संगठन
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन
18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
प्रस्तावना
केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
के. वि. सं. का मुख्यालय 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016 (फोन नंबर-011- 26858570 (बोर्ड), फैक्स-011-26514179, ईमेल- kvssao@nic.in) पर स्थित है। 1254 केन्द्रीय विद्यालय (विदेश में 3 सहित) 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित हैं। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जिसका नेतृत्व रक्षा/नागरिक क्षेत्र का एक वरिष्ठ अधिकारी या एक शिक्षाविद् करता है।
सभी केन्द्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), दिल्ली से संबद्ध हैं। 05 क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारियों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीतियां भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से तैयार की जाती हैं।
आयुक्त (केन्द्रीय विद्यालय संगठन) इस संगठन के कार्यकारी प्रमुख हैं।
लक्ष्य
के. वि. सं. उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यार्थियों को ज्ञान/मूल्य प्रदान करने और उनकी प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास रखता है।
हमारा उद्देश्य
के. वि. सं. के चार मुख्य मिशन है:-
- शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों और अन्य अस्थायी आबादी सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना और गति निर्धारित करना।
- सीबीएसई, एनसीईआरटी आदि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगों और नवाचारों को शुरू करना और बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और बच्चों में “भारतीयता” की भावना पैदा करना।
हितधारक
- शिक्षक
- विद्यार्थी
- अभिभावक
- प्रायोजक एजेंसियाँ
- के. वि. सं. के अधिकारी
प्रदत्त सेवाएँ
के. वि. सं. अपने हितधारकों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर रहा है:
क्रमांक | सेवाएँ | जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम) | ईमेल | फोन नंबर। |
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1 |
प्रवेश
|
डॉ. पी. देवकुमार, संयुक्त आयुक्त (शैक्षणिक) | jcacadkvs[at]gov[dot]com | 011-26528351 |
2 | छात्रों का एक के. वि. से दूसरे के. वि. में स्थानांतरण और स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना माता-पिता के स्थानांतरण पर के. वि. में पढ़ने वाले छात्र को किसी अन्य के. वि. में प्रवेश की अनुमति है सत्र के दौरान कभी भी स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) जारी किया जाता है (टी.सी.) माता-पिता के अनुरोध पर निर्धारित निकासी फॉर्म में बच्चे का विवरण और टी.सी लेने का कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए जारी किया जाता है। टी.सी. निकासी फॉर्म जमा करने के 3-7 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाता है। 07 दिनों से अधिक की देरी को उपायुक्त के संज्ञान में लाया जा सकता है |
श्री विनोद कुमार बेहरा, उपायुक्त (सहायक) | dcacad02kvshq[at]gov[dot]com | 011‐26521841 |
3 | परीक्षा के. वि. सं. के पास स्कूल में छात्रों के व्यापक मूल्यांकन की एक प्रणाली है दसवीं और बारहवीं कक्षा को छोड़कर, एनसीईआरटी/सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार। सीबीएसई दिल्ली दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करता है। |
श्री विनोद कुमार बेहरा, उपायुक्त (सहायक) | dcacad02kvshq[at]gov[dot]com | 011‐26521841 |
4 | खेल और क्रीड़ा: बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन खेल-कूद शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा, योग और प्रत्येक विद्यार्थी के विकास को समान महत्व देता है। सुबह की सभा और खेल अवधि के दौरान सरल अभ्यासों के अलावा, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है पसंद के विभिन्न खेलों और खेल/योग गतिविधियों में भाग लेने और खेलने का अवसर दिया जाता है। व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी विद्यार्थियों को सात आयु समूहों में विभाजित किया गया है, जबकि टीम खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें चार सदनों में विभाजित किया गया है। विद्यालय स्तर पर इंटर हाउस प्रतियोगिताएँ दिसंबर में आयोजित की जाती हैं, फिर मार्च के महीने में के. वि. सं. क्षेत्रीय स्तर की मीट/टूर्नामेंट और उसके बाद हर साल मई से जुलाई के महीने में के. वि. सं. नेशनल स्पोर्ट्स मीट आयोजित की जाती है। के. वि. सं. अपने कैलेंडर के अनुसार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेलों में राज्य/इकाई के रूप में भाग लेता है। |
उपायुक्त (अकादमी) | dcedpkvs[at]gov[dot]com | 011‐26564294 |
5 | केन्द्रीय विद्यालय में सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ के. वि. सं. विद्यालयों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, दृश्य और प्रदर्शन कला, कार्य अनुभव आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छी पुस्तकालय सुविधाएँ भी हैं। |
श्री एम. वेल्लाइचामी, सहायक आयुक्त (अकादमी) | actrgkvshq[at]gov[dot]com | 011‐26856564 |
6 | अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) विद्यार्थियों की समग्र बेहतरी के लिए माता-पिता और शिक्षकों के बीच उचित समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में एक अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) होता है। |
श्री बिनोद कुमार बेहरा, उपायुक्त (अकादमी) | dcacad02kvshq[at]gov[dot]com | 011‐26521841 |
7 | विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) प्रत्येक के. वि. में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जो अपने अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है। इसकी आम तौर पर साल में कम से कम तीन बार स्कूल परिसर में बैठक होनी चाहिए। ये बैठकें अगस्त के पहले सप्ताह, दिसंबर के पहले सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह में होनी चाहिए। |
संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त | ||
8 | शुल्क संरचना योग्य विद्यार्थियों से ट्यूशन शुल्क/विद्यालय विकास निधि/कंप्यूटर फंड तिमाही आधार पर यानी अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च में अग्रिम रूप से एकत्र किया जा रहा है। शुल्क 15 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है। और जनवरी बिना विलंब शुल्क के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुल्क संग्रहण के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। विभिन्न वर्गों में ली जाने वाली शुल्क की मासिक दर के. वि. सं. पर उपलब्ध है। Website www.kvsangathan.nic.in |
श्री संजय कुमार, उपायुक्त (वित्त) | dcfinancekvs[at]gov[dot]com | 011‐26523070 |
9 | पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ-नागरिक चार्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है और धन की उपलब्धता के अधीन सेवानिवृत्ति के महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन लाभ का भुगतान किया जाता है। भविष्य निधि एवं ईडब्ल्यूएस का अंतिम भुगतान केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भविष्य निधि और ईडब्ल्यूएस का |
श्री ए.के. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (वित्त) | kvsbudget[at]gov[dot]com | 011‐26512587 |
10 | केन्द्रीय विद्यालय में गतिविधियों का कैलेंडर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जिनमें खेल, स्काउट्स और गाइड, एनसीसी, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, युवा संसद, हिंदी पखवाड़ा आदि शामिल हैं। |
श्री बिनोद कुमार बेहरा,उपायुक्त (शिक्षा) | dcacad02kvshq[at]gov[dot]com | 011‐26521841 |
11 | शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रीय विद्यालय संगठन का लक्ष्य अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को के. वि. सं. में उनके व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से लैस करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे उनकी देखभाल के लिए सौंपे गए विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास में योगदान दे सकें। के. वि. सं. 03 सप्ताह का समय प्रदान करता है। प्रत्येक 05 वर्षों में कम से कम एक बार मई/जून और दिसंबर/जनवरी के महीनों के दौरान दो चरणों में अपने विषय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण। शिक्षकों की विविध श्रेणी के संबंध में, सेवाकालीन पाठ्यक्रम एक ही क्रम में आयोजित किए जाते हैं। सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निदेशकों, एसोसिएट निदेशकों और संसाधकों के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम हर साल मई/जून में आयोजित किए जाते हैं। नवनियुक्त प्राचार्यों/शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए प्रेरण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छोटी अवधि (एक-पांच दिन) के अन्य आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम पूरे वर्ष के. वि. सं. के 05 शि. प्र. आं. सं. (ZIETs) द्वारा संचालित किए जाते हैं। |
श्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण) | jc‐training[at]gov[dot]com | 011‐26965154 |
12 |
काम:
|
श्री ए.के. अग्रवाल कार्यकारी अभियंता | workskvs[at]gov[dot]com | 011‐26562402 |
शिकायत निवारण तंत्र
के. वि. सं. में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और के. वि. सं. के मुख्यालय में एक शिकायत कक्ष का गठन किया गया है। और शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी और के. वि. सं. (मुख्यालय) में एक केंद्रीय शिकायत अधिकारी के साथ कार्य किया गया है।
के. वि. सं. के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण के. वि. सं. में CPGRAMS पोर्टल और शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से भी किया जा रहा है जो प्रत्येक दूसरे शनिवार को प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है।
02 महीने की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी शिकायत याचिका के निपटान में दो महीने से अधिक समय लगने का अनुमान है, तो एक अंतरिम उत्तर अवश्य भेजा जाएगा।
केंद्रीय शिकायत अधिकारी का संपर्क विवरण है
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) के. वि. सं. मुख्यालय 18 Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली 110016
फोन नंबर. 011‐26858565
स्कूल स्तर पर शिकायतों का निपटारा संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है।
बैठक का समय
सभी कार्य दिवसों पर, अधिकारी आम जनता/कर्मचारियों से मिलने के लिए के. वि. सं. (मुख्यालय) कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध रहते हैं।
उनकी शिकायत के निवारण के लिए शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)।
प्रधानाचार्य– कार्य दिवसों पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक घंटा।
सूचना का अधिकार
जहाँ तक आरटीआई का संबंध है, विवरण के. वि. सं. वेबसाइट के साथ-साथ आरटीआई पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों के निपटान के उद्देश्य से के. वि. सं. (मुख्यालय), नई दिल्ली के लिए पीआईओ और प्रथम एए को नामित करने के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) और धारा 19 (1) के अनुसार नीचे दिया गया है:-
अनुभाग 6(llll)-संबंधित सीपीआईओ द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 05(पांच) दिन के भीतर आवेदन को स्थानांतरित किया जाएगा
धारा-7(I) :‐धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने पर धारा 6 के तहत, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी मामले में 30(तीस) दिन के भीतर अनुरोध की प्राप्ति पर, या तो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान करें या धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर दें।
यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में जानकारी अनुरोध प्राप्त होने के 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर प्रदान की जाएगी।
धारा -19(1): कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ए) में उपधारा (एल) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय नहीं मिलता है, या किसी निर्णय से व्यथित है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो केंद्रीय लोक से वरिष्ठ है।
बशर्ते कि ऐसा अधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
धारा‐19(6): धारा 9 (1) या धारा 1 (2) के तहत अपील का निपटान अपील की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो कि तारीख से कुल 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा भी मामला हो, उसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के साथ दाखिल करना।धारा‐19(3): धारा‐19 की उपधारा (1) के तहत निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील उस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर की जाएगी जिस दिन निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। बशर्ते कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य.
सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 (नब्बे) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
क्रम संख्या | अनुभाग का नाम | पीआईओ | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी |
---|---|---|---|
1 | नकद/नई पेंशन योजना/पेंशन अनुभाग | डीसी(वित्त)/एसी(वित्त)संबंधित | संयुक्त सचिव (वित्त) |
2 | बजट/ऑडिट/लेखा/भविष्य निधि अनुभाग | ||
3 | कार्य शाखा | संबंधित कार्य शाखा कार्यपालक अभियंता | अधीक्षण अभियंता |
4 | सतर्कता अनुभाग | सहा. आ. (सतर्कता) | अपर आयुक्त (प्रशासन) |
5 | प्रशासन l/प्रशासन ll अनुभाग | सहा. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (कार्मिक) |
6 | स्थापना 1 अनुभाग | सहा. आ. (स्थापना 1) | संयु. आ. (कार्मिक) |
7 | एल एंड सी | सहा. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (प्रशासन) |
8 | आर एंड आई अनुभाग | एसओ(एस&एस)/(आर एंड आई) | संयु. आ. (कार्मिक) |
9 | स्थापना II/स्थापना III अनुभाग | सहा. आ. (स्थापना II & III) | संयु. आ. (प्रशासन) |
10 | आरपीएस अनुभाग | सहा. आ. (आरपीएस) | संयु. आ. (प्रशासन) |
11 | हिंदी अनुभाग | एडी (ओएल)/सहा. आ. (प्रशासन) प्रशासन-I/II | संयु. आ. (कार्मिक) |
12 | पीआई सेल | एसओ/सहा. आ. (प्रशासन)/डीसी (पीआई सेल के प्रभारी) | अपर आयुक्त(प्रशासन) |
13 | आयुक्त कक्ष | आयुक्त के कार्यकारी सहायक | अपर आयुक्त(प्रशासन) |
14 | शैक्षणिक अनुभाग | कार्य के अनुसार डीसी (शैक्षणिक)/एसी (शैक्षणिक)। | संयु. आ. (शैक्षणिक) |
15 | शैक्षणिक अनुभाग | सहा. आ. (शैक्षणिक)(प्रशिक्षण) | संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)/शैक्षणिक |
16 | ईडीपी सेल | सहा. आ./डीसी(ईडीपी) | संयु. आ. (शैक्षणिक)/ईडीपी |
17 | एस एंड एस अनुभाग | एसओ/सहा. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (प्रशासन) |
क्रम संख्या | पीआईओ | अनुपस्थिति/लंबी छुट्टी में पीआईओ को लिंक करें | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी | अनुपस्थिति/लंबी छुट्टी में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को लिंक करें |
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1 | उपायुक्त (वित्त) | वित्त अधिकारी | संयुक्त सचिव (वित्त) | संयु. आ. (कार्मिक) |
2 | अधिशाषी अभियंता | तकनीकी अधिकारी | अधीक्षण अभियंता | संयुक्त सचिव (वित्त) |
3 | सहा. आ. (वित्त) | वित्त अधिकारी | संयुक्त सचिव (वित्त) | संयु. आ. (कार्मिक) |
4 | सहा. आ. (सतर्कता) | अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) | अपर आयुक्त (प्रशासन) | अतिरिक्त आयोग (शैक्षणिक) |
5 | सहा. आ. (प्रशासन)(प्रशासन I/II) | संबंधित अनुभाग अधिकारी | संयु. आ. (कार्मिक) | संयु. आ. (प्रशासन) |
6 | सहा. आ. (स्थापना I) | संबंधित अनुभाग अधिकारी | संयु. आ. (कार्मिक) | संयु. आ. (प्रशासन) |
7 | सहा. आ. (स्थापना II & III) | अनुभाग अधिकारी (ई-II एवं III) | संयु. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (कार्मिक) |
8 | डीसी(प्रशासन) | संबंधित अनुभाग अधिकारी | संयु. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (कार्मिक) |
9 | एडी(ओएल) | एसओ(प्रशासन I/II)/एसी(प्रशासन) (प्रशासन I/II) | संयु. आ. (कार्मिक) | संयु. आ. (प्रशासन) |
10 | एसओ(पीआईसी)/सहा. आ. (प्रशासन)(पीआईसी) | वरिष्ठतम एएसओ/यूडीसी/या एसएसए(पीआईसी)/एसओ(पीआईसी) | अपर आयुक्त (प्रशासन) | अपर आयुक्त (शैक्षणिक) |
11 | आयुक्त के कार्यकारी सहायक | आयुक्त के निजी सहायक | अपर आयुक्त (प्रशासन) | अपर आयुक्त (शैक्षणिक) |
12 | डीसी (शैक्षणिक) | सहा. आ. (शैक्षणिक) |
संयु. आ.(शैक्षणिक) संयु. आ.(प्रशिक्षण) |
संयु. आ. (प्रशिक्षण) संयु. आ. (शैक्षणिक) |
13 | सहा. आ. (शैक्षणिक)(प्रशिक्षण)/डीसी (शैक्षणिक)/ईडीपी/प्रशिक्षण | एईओ/सहा. आ. (शैक्षणिक)/ईडीपी | संयु. आ. (शैक्षणिक)/ईडीपी | संयु. आ. (प्रशिक्षण) |
14 | एस एंड एस अनुभाग / सहा. आ. (प्रशासन) (एस एंड एस) | एसओ(एस एंड एस) | संयु. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (कार्मिक) |
15 | एल एंड सी अनुभाग सहा. आ. (प्रशासन) (एल एंड सी) | एसओ (एलएंडसी) | संयु. आ. (प्रशासन) | संयु. आ. (कार्मिक) |
क्षेत्रीय कार्यालय
के. वि. सं. (मुख्यालय) द्वारा तैयार की गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित और मॉनिटर किया जाता है।