मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम:
श्री सोमित श्रीवास्तव
पद का नाम:
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)
पता:
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
कें. स. अ./के. वि. सं. का संपर्क नंबर:
टेलीफोन नंबर 011-26569100
ईमेल:
jcp.kvs[at]gmail[dot]com
- के. वि. सं. के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें शिकायतकर्ताओं की उचित पहचान यानी नाम, पते और संपर्क नंबर के साथ दर्ज की जा सकती हैं। सीवीसी परिपत्र संख्या 07/11/2014 दिनांक 25-11-2014 के अनुसार, गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 9 दिसंबर, 2013 को लागू कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए के. वि. सं. (मुख्यालय) में डॉ. वी. विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- आरोपों के विषय और प्रकृति के आधार पर शिकायतों का निपटारा के. वि. सं. (मुख्यालय) के संबंधित अनुभागों/शाखाओं द्वारा किया जाता है।
- संबंधित अनुभाग/शाखा प्रारंभिक जांच करके शिकायतों में लगाए गए आरोपों की सत्यता को विवेकपूर्वक सत्यापित करेगी।
- यदि आरोप प्रमाणित होते हैं और सतर्कता के दृष्टिकोण से गंभीर पाए जाते हैं, जो सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गारंटी देते हैं, तो ऐसी शिकायतों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ, सक्षम प्राधिकारी/कें. स. अ., के. वि. सं. की उचित मंजूरी के साथ संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण / के. वि. सं. (मुख्यालय) के सतर्कता अनुभाग, जैसा भी मामला हो, को भेज दिया जाता है। ।
- के. वि. सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ‘पॉक्सो ई-बॉक्स’ के माध्यम से के. वि. सं. के विद्यार्थियों के प्रति अनैतिक व्यवहार करने वाले के. वि. सं. के कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। – www.kvsangathan.nic.in.