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    नागरिक चार्टर

    केन्द्रीय विद्यालय संगठन

    भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन

    18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग,

    नई दिल्ली-110016

    प्रस्तावना

    केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

    के. वि. सं. का मुख्यालय 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016 (फोन नंबर-011- 26858570 (बोर्ड), फैक्स-011-26514179, ईमेल- kvssao@nic.in) पर स्थित है। 1254 केन्द्रीय विद्यालय (विदेश में 3 सहित) 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित हैं। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जिसका नेतृत्व रक्षा/नागरिक क्षेत्र का एक वरिष्ठ अधिकारी या एक शिक्षाविद् करता है।

    सभी केन्द्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), दिल्ली से संबद्ध हैं। 05 क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारियों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

    केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीतियां भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से तैयार की जाती हैं।

    आयुक्त (केन्द्रीय विद्यालय संगठन) इस संगठन के कार्यकारी प्रमुख हैं।

    दृष्टिकोण

    के. वि. सं. उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यार्थियों को ज्ञान/मूल्य प्रदान करने और उनकी प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास रखता है।

    हमारा उद्देश्य

    केविसं का उद्देश्य चहुँमुखी होता  है:-

    1. शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम प्रदान करके रक्षा तथा अर्धसैनिक कार्मिकों और प्लवमान जनसंख्या सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना ।
    2. स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना और गति निर्धारित करना ।
    3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) आदि जैसे अन्य शैक्षिक निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचारों को प्रारम्भ करना और बढ़ाना देना ।
    4. बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और “भारतीयता” की भावना पैदा करना ।

    हितधारक

    • शिक्षक
    • विद्यार्थी
    • अभिभावक
    • प्रायोजक एजेंसियाँ
    • के. वि. सं. के अधिकारी

    प्रदत्त सेवाएँ

    के. वि. सं. अपने हितधारकों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर रहा है:

    क्रमांक सेवाएँ जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम) ईमेल फोन नंबर।
    1

    प्रवेश

    • निर्धारित नीतियों के अनुसार प्रवेश।
    • केंद्र सरकार केस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।
    • नए प्रवेशों में आरक्षण प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
    डॉ. पी. देवकुमार, संयुक्त आयुक्त (शैक्षणिक) jcacadkvs[at]gov[dot]com 011-26528351
    2 विद्यार्थियों का एक केवि से दूसरे केवि में स्थानांतरण और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना
    अभिभावक के स्थानांतरण पर एक  केवि में अध्ययनरत विद्यार्थी  को सत्र के दौरान किसी भी समय दूसरे केवि में प्रवेश दिया जा सकता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र  ( टी.सी.)  अभिभावक के अनुरोध पर निर्धारित निकासी  फार्म   में जारी किया जाता   है, जिसमें बच्चे का स्पष्ट विवरण और  टी.सी.   लेने का कारण   वर्णित किया जाता  है । निकासी फॉर्म जमा करने के एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)जारी किया जाता है। एक सप्ताह से अधिक की देरी को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय  के उपायुक्त के संज्ञान  में लाया जा सकता है।

    श्री विनोद कुमार बेहरा, उपायुक्त

    श्री  एल.बी. शर्मा, सहायक आयुक्त  (शैक्षिक)

    dcacad02kvshq[at]gov[dot]com

    acacadkvs[at]gmail[dot]com

    011‐26521841

    011‐26963523

    3 परीक्षा
    केविसं में कक्षा 10 और 12 को छोड़कर   एनसीईआरटी/ सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालयी  स्तर पर विद्यार्थियों  के व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली है। सीबीएसई दिल्ली कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करता है।
    4 केन्द्रीय विद्यालय में सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ
    के. वि. सं. विद्यालयों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, दृश्य और प्रदर्शन कला, कार्य अनुभव आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छी पुस्तकालय सुविधाएँ भी हैं।
    5 खेलकूद और क्रीड़ा:
    बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन खेल-कूद शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा, योग और प्रत्येक विद्यार्थी के विकास को समान महत्व देता है।
    सुबह की सभा और खेल अवधि के दौरान सरल अभ्यासों के अलावा, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है पसंद के विभिन्न खेलों और खेल/योग गतिविधियों में भाग लेने और खेलने का अवसर दिया जाता है।
    व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए
    सभी विद्यार्थियों को सात आयु समूहों में विभाजित किया गया है, जबकि टीम खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें चार सदनों में विभाजित किया गया है।
    विद्यालय स्तर पर इंटर हाउस प्रतियोगिताएँ दिसंबर में आयोजित की जाती हैं,
    फिर मार्च के महीने में के. वि. सं. क्षेत्रीय स्तर की मीट/टूर्नामेंट और उसके बाद हर साल मई से जुलाई के महीने में के. वि. सं. नेशनल स्पोर्ट्स मीट आयोजित की जाती है।
    के. वि. सं. अपने कैलेंडर के अनुसार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेलों में राज्य/इकाई के रूप में भाग लेता है।

    श्री  मनोज कुमार पांडे

    सहायक आयुक्त  (खेल एवं ईडीपी)

    acedpkvs[at]gmaildot]com 011‐26523069
    6 अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए)
    विद्यार्थियों की समग्र बेहतरी के लिए माता-पिता और शिक्षकों के बीच उचित समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में एक अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) होता है।
    संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त
    7 विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी)
    प्रत्येक के. वि. में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जो अपने अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है। इसकी आम तौर पर साल में कम से कम तीन
    बार स्कूल परिसर में बैठक होनी चाहिए। ये बैठकें अगस्त के पहले सप्ताह, दिसंबर के पहले सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह में होनी चाहिए।
    8

    वेतन और भत्ते का संवितरण

    धन की उपलब्धता होने पर पूरे भारत में केविसं के कर्मचारियों कावेतन महीने के अंतिम कार्य दिवस पर सीधे उनके संबंधित बचत बैंक खाते में वितरित किया जाता है।

     पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

    केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है और उन्हें सेवानिवृत्ति के महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन लाभ का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि धन की उपलब्धता हो।

     

    ईडब्ल्यूएस सहित भविष्य निधि का अंतिम भुगतान

    केविसं के कर्मचारियों को महीने के अंतिम कार्य दिवस पर भविष्य निधि और ईडब्ल्यूएस का अंतिम भुगतान किया जाता है।

    श्री संजय कुमार, उपायुक्त (वित्त) dcfinancekvs[at]gov[dot]com 011‐26523070
    9 शुल्क संरचना
    योग्य विद्यार्थियों से ट्यूशन शुल्क/विद्यालय विकास निधि/कंप्यूटर फंड तिमाही आधार पर यानी अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च में अग्रिम
    रूप से एकत्र किया जा रहा है। शुल्क 15 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है। और जनवरी बिना विलंब शुल्क के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुल्क संग्रहण के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। विभिन्न वर्गों में ली जाने वाली शुल्क की मासिक दर के. वि. सं. पर उपलब्ध है।
    Website www.kvsangathan.nic.in
    10

    शिक्षक प्रशिक्षण

    केन्द्रीय विद्यालय संगठन का लक्ष्य निरंतर व्यापक क्षमता और निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सक्षम एवं दक्ष  बनाना है। ये  कार्यक्रम शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को केविसं  में उनके विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से उन्हें सुसज्जित  करने के लिए तैयार  किए गए हैं। इसका अंतिम लक्ष्य उनकी देखरेख में सौंपें गए  विद्यार्थियों  के  विकास में अपना  योगदान को बढ़ाना तथा उन्हें एनईपी-2020 के साथसाझा किए गए शैक्षणिक परिवर्तनों को शामिल करने में सक्षम बनाना हैं |

    केविसं  अपने शिक्षकों को उनके विषय में प्रति पांच वर्षों  में कम से कम एक बार तीन सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसे मई / जून और दिसंबर / जनवरी के   महीनों   के दौरान दो  चरणों में विभाजित किया जाता है। शिक्षकों की विविध श्रेणियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम एक ही चरण में आयोजित किए जाते हैं। सेवाकालीन पाठ्यक्रमों  के  पाठ्यक्रम निदेशकों, सहयोगी निदेशकों और संसाधन व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास  पाठ्यक्रम प्रति वर्ष मई/जून में आयोजित किए  जाते  हैं |

    सुश्री चंदना मण्डल संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

     

     

     

     

     

    डॉ ऋतु पल्लवी सहायक आयुक्त (प्रशिक्षण)

    Jctraining[dot]kvs[at]gmail[dot]com

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    actrgkvshq[at]gmail[dot]com

    011‐26965154

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    011‐26523069

    11 राष्ट्रीय कैडेट कोर /पीएम श्री विद्यालय एवं स्काउट एवं गाइड गतिविधियां 
    12

    काम:

    स्कूल भवन के निर्माण के लिए आवश्यक टाइप “ए”, (सेक्शन 02) स्कूल भवन 09 यूनिट स्टाफ क्वार्टर, बाउंड्री वॉल, एमपी हॉल और साइट विकास कार्यों की औसत लागत की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति ( एएएंडईएस) जारी होने के बाद तक

    श्री ए.के. अग्रवाल अधिशासी अभियंता workskvs[at]gov[dot]com 011‐26561153

    शिकायत निवारण तंत्र

    केविसं  में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और केविसं मुख्यालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, तथा शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी तथा केविसं (मुख्यालय) में एक केंद्रीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

    केविसं के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण केविसं में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक दूसरे शनिवार को आयोजित शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से भी किया जा रहा है। विद्यालय  स्तर पर शिकायतों का निपटारा संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाता है।

    शिकायत का निवारण 02 महीने के भीतर करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी शिकायत याचिका के निपटान  में दो महीने से अधिक समय लगने की संभावना होती  है, तो एक अंतरिम उत्तर अवश्य भेजा जाएगा।

    केंद्रीय शिकायत अधिकारी का संपर्क विवरण है:-

    संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

    केविसं मुख्यालय, 18 संस्थागत क्षेत्र

    शहीद जीत सिंह मार्ग

    नई दिल्ली 110 016

    फोन नंबर 011‐26569100

    ई-मेल : jcp.kvs@gmail.com :

    jc.pers@kvs.gov.in .

    बैठक का समय

    अधिकारी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आम जनता/कर्मचारियों से उनकी शिकायतों के निवारण के लिए शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध रहते हैं।

    प्रधान – कार्य दिवसों में एक घंटा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।